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समानांतर चुनाव बिल पर पैनल ने मीडिया व्यक्तियों और अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की

समानांतर चुनाव के विधेयकों की समीक्षा कर रही संसदीय संयुक्त समिति ने सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को कुछ प्रमुख मीडिया व्यक्तियों से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान एक सदस्य की ओर से टेलीविजन एंकर सुधीर चौधरी को गवाहों की सूची में शामिल करने पर लिखित आपत्ति भी दर्ज हुई।

गवाह चयन को लेकर आपत्ति और बहस

राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पूछा कि सुधीर चौधरी ने हाल ही में इस विषय पर कौन सा “लिखित या प्रसारित” कार्य किया है जो उन्हें इस मुद्दे पर बोलने और समिति की सहायता करने के योग्य बनाता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समिति को उन विधि संवाददाताओं या पत्रकारों को आमंत्रित करना चाहिए, जिन्होंने इस विषय पर व्यापक रिपोर्टिंग की हो।

सागरिका घोष ने यह भी याद दिलाया कि 2012 में सुधीर चौधरी पर गंभीर आरोपों के तहत न्यायिक हिरासत में रखा गया था। हालांकि अध्यक्ष के मतानुसार हिरासत में रहने से गवाह बनने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन घोष ने इस विवाद को इसलिए उठाया क्योंकि गवाहों का चयन “प्रमाणित विशेषज्ञता और विश्वसनीय रिकॉर्ड” के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने आगे समिति से आग्रह किया कि भविष्य में मीडिया गवाहों के चयन के मानदंड सदस्यों के साथ साझा किए जाएं।

समान चुनाव विधेयक पर मीडिया और अर्थशास्त्रियों के विचार

सूत्रों के मुताबिक, मीडिया गवाहों ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ कानून पर अलग-अलग राय रखीं। तीन प्रमुख मीडिया व्यक्तियों—अंजना ओम कश्यप (आज तक), सुधीर चौधरी (डीडी न्यूज़) ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि इससे राष्ट्रीय खजाने की काफी बचत होगी। वहीं राहुल सिन्हा (ज़ी न्यूज़) भी बिल के पक्ष में थे, पर उन्होंने निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों की समीक्षा का सुझाव दिया।

वहीं इंडिया टुडे के राज चेंगप्पा और द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने इस विधेयक पर सावधानी बरती। उनका कहना था कि आम चुनावों को नियमित अंतराल पर होना भारतीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है। दूसरी ओर, अर्थशास्त्री वी. अनंथा नागेश्वरन, एस. महेंद्र देव और एस. गुरुमूर्ति ने सर्वसम्मति से इस सुधार का समर्थन किया। उनका मानना है कि बार-बार चुनाव होने से संसाधनों का बंटवारा होता है, नीतियों में अड़चन आती है और सरकार का ध्यान केवल चुनाव अभियानों पर केंद्रित रहता है।

यहबीलकुल चुनाव प्रणाली में समन्वय और संसाधनों की बचत के पहलू को उजागर करता है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली बेहतर हो सकती है। समिति के इस चरण में विशेषज्ञों से विभिन्न दृष्टिकोण सुनने से विधेयक पर व्यापक विमर्श होने की संभावना है।

समिति के अगले सत्र में यह अपेक्षा है कि वे और भी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और जन प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करेंगे ताकि विधेयक पर एक संतुलित निर्णय लिया जा सके। इससे पहले, विधेयक पर कई राज्यों और राजनीतिक दलों के मत भी सामने आए हैं, जो इसकी सफलता या असफलता को प्रभावित करेंगे।

इस प्रकार, समानांतर चुनाव विधेयक पर संसदीय समिति की यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें मीडिया और अर्थशास्त्र दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचार लिए गए, जो विधेयक की संभावना और प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। समिति की अगली रिपोर्ट पर देश की राजनीति की दिशा निर्भर कर सकती है।

कुल मिलाकर, इस विधेयक को लेकर बहस जारी है, और समिति द्वारा लिए गए फैसले से चुनाव प्रणाली में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इससे न केवल चुनाव प्रक्रिया सुलभ होगी बल्कि समय और संसाधनों की बचत भी होगी। समाज और सरकार के लिए यह फैसले महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

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