त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची का वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

ब्यूरो रिपोर्ट: सतीश पाण्डेय
लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश ने त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण को लेकर संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के अनुसार यह पुनरीक्षण कार्यक्रम 7 जनवरी 2026 से 28 मार्च 2026 तक चलेगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9 के अंतर्गत यह कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से संबंधित दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद संशोधित सूचियों की तैयारी की जाएगी। इसके बाद 21 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक मतदाता सूचियों का कम्प्यूटरीकरण होगा।

17 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच मतदान केंद्रों का क्रमांकन, सूची अपलोड करने सहित अन्य कार्य पूरे किए जाएंगे। वहीं 28 मार्च 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि सभी पात्र मतदाता अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकें।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्य पूरा कराया जाएगा।



