दलित महिला से छेड़छाड़ मामले में दीवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश
एससी/एसटी कोर्ट सोनभद्र ने पुलिस को दिया निर्देश, सीओ स्तर से विवेचना कराने को कहा

सोनभद्र।
करीब दो माह पूर्व एक दलित महिला के साथ हुई कथित छेड़छाड़ के मामले में चकरिया चौकी के दीवान शमशेर सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। यह निर्देश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने जारी किया है।
पीड़िता की ओर से अधिवक्ता रोशनलाल यादव द्वारा दाखिल 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए थाना कोन के प्रभारी निरीक्षक को एफआईआर दर्ज करने तथा सीओ स्तर से विवेचना कराकर परिणाम न्यायालय को उपलब्ध कराने को कहा है।
पीड़िता का आरोप है कि 13 मई 2025 को भोर में करीब 4 बजे चकरिया चौकी के दीवान शमशेर सिंह यादव नशे की हालत में उसके घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। जब महिला ने बताया कि उसका पति बारात में गया है, तो दीवान ने जबरन उसका हाथ पकड़ा और चारपाई पर पटक कर छेड़छाड़ करने की कोशिश की। महिला के चीखने पर उसका 12 वर्षीय पुत्र भी जाग गया और बाहर से शोर मचाने लगा। हल्ला सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन दीवान पुलिसकर्मी होने के कारण कोई उसे पकड़ नहीं सका।
पीड़िता का कहना है कि घटना की सूचना भयवश तत्काल पुलिस को नहीं दी जा सकी। 16 मई को उसने रजिस्टर्ड डाक से एसपी सोनभद्र को पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उसने न्यायालय की शरण ली।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच को आवश्यक माना और एफआईआर दर्ज कर विधिक प्रक्रिया अपनाने का निर्देश जारी किया।
यह मामला एक बार फिर से पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों और दलित महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को उजागर करता है। अदालत के आदेश के बाद अब देखना होगा कि पुलिस कार्रवाई में कितनी तत्परता दिखाती है।