
ब्यूरो रिपोर्ट — सब तक एक्सप्रेस
उदयपुर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत उदयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला कलेक्टर नमित मेहता और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शंकर एच. बामनिया के निर्देश पर चल रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य त्योहारों से पहले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार 4 सितंबर से 30 सितंबर तक चल रहे इस अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा दल ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया कल्लडवास में निरीक्षण किया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान मैसर्स सनराइज फ़ूड एंड बेवरेजेज से नमकीन पपड़ी और पामोलीन तेल के नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए।
निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं भी सामने आईं—
- 108 बोतलें सूर्या ब्रांड की कार्बोनेटेड वाटर कोल्ड ड्रिंक अवधि पार पाई गईं, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया।
- फर्म पर फ़ूड लाइसेंस और फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का अभाव पाया गया।
- पानी की रिपोर्ट, फ़ूड हैंडलर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थीं।
इन खामियों को लेकर फर्म को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ किया है कि अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
जानकारी के अनुसार—
- मिसब्रांड उत्पाद पर 3 लाख रुपये तक जुर्माना,
- सब-स्टैंडर्ड उत्पाद पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना,
- अनसेफ उत्पाद पाए जाने पर 6 माह से आजीवन कारावास और 1 से 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।