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GST कर स्लैब 2025: माल और सेवाओं की दरें एवं छूट का विवरण | उद्यापास से नई GST दरें लागू

२२ सितंबर से लागू जीएसटी स्लैब बदलाव: सभी जरूरी बातें

नई व्यवस्था:
उद्यापासून, २२ सितंबर से, जीवनावश्यक वस्तुओं पर केवल दो जीएसटी स्लैब लागू होंगे: ५% और १८%। सरकार ने कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए यह कदम उठाया है। इसके चलते पनीर, घी, साबुन, शैम्पू, एसी और कार जैसी दैनिक आवश्यकताएँ सस्ती होंगी।

जीएसटी काउंसिल की ५६वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ३ सितंबर को इसकी घोषणा की। नीचे ९ सवालों के जवाबों में इस बदलाव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।


प्रश्न १: जीएसटी दर में क्या बदलाव हुए हैं?

उत्तर:
सरकार ने घोषणा की कि अब जीएसटी स्लैब केवल ५% और १८% होंगे। इससे पहले स्लैब ५%, १२%, १८% और २८% थे।

विशेष वस्तुओं पर जैसे तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड पेय, बड़ी कार, जहाज और निजी विमानों पर ४०% विशेष कर लागू होगा।

पनीर, रोटी, चपाती और पराठा जैसी कुछ वस्तुओं पर अब कोई कर नहीं लगेगा। २२ सितंबर से तंबाकू को छोड़कर सभी वस्तुओं पर नए दर लागू होंगे।


प्रश्न २: कर स्लैब बदलने से लाभ होगा या हानि?

उत्तर:
इस बदलाव से साबुन, शैम्पू, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स और कार जैसी दैनिक वस्तुएँ सस्ती होंगी। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर १८% कर हटाया गया है।

अन्य बदलाव:

  • सीमेंट पर कर २८% से १८% हुआ, जिससे निर्माण और मरम्मत सस्ता होगा।

  • टीवी और एसी पर कर २८% से १८% हुआ, जिससे ये वस्तुएँ सस्ती होंगी।

  • ३३ आवश्यक दवाओं पर, विशेष रूप से कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर कोई कर नहीं।

  • ३५० सीसी तक की छोटी कार और मोटरसाइकिल पर २८% के बजाय १८% कर।

  • ऑटो पार्ट्स और तीन-पहिया वाहनों पर भी २८% से १८% कर।

उदाहरण:

  • पुरानी कीमत: ₹१०० की तेल की बोतल + १८% जीएसटी = ₹११८

  • नई कीमत: ₹१०० + ५% जीएसटी = ₹१०५

  • बचत: ₹१३


प्रश्न ३: पुराने स्टॉक की कीमतें नई दर पर उपलब्ध होंगी?

उत्तर:
हाँ। सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भी कम किए गए जीएसटी का लाभ ग्राहकों को मिलेगा।

  • राष्ट्रीय औषध निर्माण मूल्य प्राधिकरण (NPPA) ने १२-१३ सितंबर को आदेश दिया कि सभी कंपनियों को नई कीमत सूची अपडेट करनी होगी।

  • नई कीमत सूची डीलर, रिटेलर, राज्य औषध नियंत्रक और सरकार को भेजी जाएगी।


प्रश्न ४: यदि दुकानदार ने जीएसटी कटौती का लाभ नहीं दिया तो क्या करें?

उत्तर:
ग्राहक शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदार को जुर्माना या जेल हो सकता है।

  • राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन: १८००-११-४०००

  • CBIC जीएसटी हेल्पलाइन: १८००-१२००-२३२

  • राष्ट्रीय नफाविरोधी प्राधिकरण की वेबसाइट पर शिकायत: बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम और पता आवश्यक।


प्रश्न ५: जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कम होंगे?

उत्तर:
हाँ। १८% जीएसटी हटाकर अब ०% कर दिया गया है।

उदाहरण:

  • बेस प्रीमियम: ₹५०,०००

  • १८% GST के साथ: ₹५९,०००

  • ०% GST के साथ: ₹५०,०००

  • लाभ: ₹९,०००


प्रश्न ६: क्या कुछ वस्तुएँ महंगी होंगी?

उत्तर:
हाँ, चैनी और तंबाकू उत्पादों पर ४०% कर लागू होगा।

  • १२०० सीसी और ४ मीटर से अधिक लंबाई वाली पेट्रोल कारें

  • १५०० सीसी और ४ मीटर से लंबी डीज़ल कारें

  • ३५० सीसी से अधिक मोटरसाइकिलें

नोट: पहले इन पर २८% + १७% उपकर लगता था (कुल ४५%)। अब कुल कर ४०% है।


प्रश्न ७: कौन सी वस्तुओं की कीमत नहीं बदलेगी?

उत्तर:

  • ०% स्लैब: ताजी फल और सब्जियाँ, दूध, मैदा, ब्रेड, रोटी, पराठा

  • ५% स्लैब: इलेक्ट्रिक वाहन (EVs)

  • ३% स्लैब: सोना, चांदी, हीरे और कीमती पत्थर

  • १८% स्लैब: अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप

  • सिगरेट, तंबाकू उत्पाद (गुटखा, बीड़ी, पान मसाला) ४०% कर तक


प्रश्न ८: होटल, फ्लाइट, सिनेमा टिकट सस्ते होंगे?

उत्तर:

  • होटल रूम, सौंदर्य और स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी १८% से ५%

  • १०० रुपये तक सिनेमा टिकट पर ५% (पहले १२%)

  • १००० रुपये से कम होटल रूम करमुक्त

  • १०००-७५०० रुपये के होटल रूम पर जीएसटी १२% से ५%

  • ७,५०० रुपये से अधिक होटल रूम पर १८%

उदाहरण:

  • ₹५००० होटल रूम: पहले ₹५६०० (१२% GST)

  • अब ₹५२५० (५% GST)

  • बचत: ₹३५०

विमान किराया:

  • इकॉनॉमी क्लास: १२% से ५% (सस्ता)

  • बिज़नेस क्लास: १२% से १८% (महंगा)

  • प्रथम श्रेणी: पूर्ववत


प्रश्न ९: जीएसटी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा?

उत्तर:

  • जीएसटी २.० से आम जनता को लाभ, कारोबार आसान और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

  • अनुमानित प्रभाव: २ लाख करोड़ रुपये अर्थव्यवस्था में

  • मुख्य आर्थिक सलाहकार: क्रय शक्ति बढ़ेगी → मांग और उत्पादन बढ़ेगा → GDP बढ़ेगा

  • विशेषज्ञ: उपभोग में १%-१.२% वृद्धि → अगले ४-६ तिमाही में GDP बढ़ेगा

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