
रिपोर्ट: शैलेन्द्र यादव
सब तक एक्सप्रेस
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को सीतापुर शिक्षण संस्थान में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप सक्सेना के निर्देशन और अपर जिला जज/सचिव नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।
शिविर में भगीरथ वर्मा (अपर जिला जज, स्पेशल पाक्सो कोर्ट), सुजीत बाजपेई (डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल), विमल मोहन मिश्र (मध्यस्थ अधिवक्ता), भूपेन्द्र दीक्षित (अधिवक्ता) समेत विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि विधिक सेवा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों तक निःशुल्क कानूनी सेवाएं पहुँचाना तथा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। शिविर में यह जानकारी दी गई कि अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य, महिला, बालक, मानसिक रोगी, विकलांग, मानव दुर्व्यवहार या बेगार का शिकार व्यक्ति, ट्रांसजेंडर समुदाय, आपदा प्रभावित, औद्योगिक संकटग्रस्त, कारागार अथवा अभिरक्षा में रहने वाले लोग तथा वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम वाले नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र हैं।

इसके साथ ही यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है।
शिविर में निःशुल्क कानूनी सहायता, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता और विवाद निपटान की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी ग्रामीणों एवं अभिभावकों को जागरूक किया गया, जिसमें वादों का निस्तारण आपसी सुलह के आधार पर बिना कोर्ट फीस के किया जाता है।
शिविर में श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सतेन्द्र कुमार अनटिल बनाम सीबीआई सहित कई मामलों के उदाहरण देते हुए कानून की उपयोगिता समझाई गई। कार्यक्रम में पराविधिक स्वयंसेवक तथा कार्यालय का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा।



