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बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: यूपी सरकार ने लागू की “बिजली बिल राहत योजना 2025”

विशेष संवाददाता – शैलेन्द्र यादव, सब तक एक्सप्रेस

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को ऐतिहासिक राहत देते हुए “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू कर दी है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने संगम सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि यह योजना नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए बड़ी मदद साबित होगी। इसके तहत एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज माफी और मूलधन पर 25% तक की छूट दी जाएगी।

ऊर्जा मंत्री के साथ इस मौके पर अपर मुख्य सचिव श्री नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल और एमडी पंकज कुमार मौजूद रहे।


तीन चरणों में मिलेगी छूट

यदि उपभोक्ता अपना बकाया एकमुश्त जमा करते हैं, तो मूलधन में चरणबद्ध छूट मिलेगी—

  • पहला चरण (1–31 दिसंबर 2025): 25% छूट
  • दूसरा चरण (1–31 जनवरी 2026): 20% छूट
  • तीसरा चरण (1–28 फरवरी 2026): 15% छूट

मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पहले पंजीकरण करने वालों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, इसलिए उपभोक्ता जल्द से जल्द योजना में पंजीकरण कर लाभ उठाएं।


घरेलू और वाणिज्यिक दोनों उपभोक्ताओं के लिए राहत

यह योजना—

  • घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक)
  • वाणिज्यिक उपभोक्ता (1 किलोवाट तक)
    —दोनों वर्गों पर लागू होगी।

इसके अलावा बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट का प्रावधान है, जिससे कई उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।


मासिक किस्तों की सुविधा भी उपलब्ध

गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने EMI यानी मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है, ताकि वे आसानी से बकाया चुका सकें।


ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं को भी राहत

योजना के दौरान विभाग ऐसे सभी उपभोक्ताओं के बिलों का संशोधन करेगा और नॉर्मेटिव बेसिस पर बिलिंग की जाएगी, ताकि उन पर अतिरिक्त भार न पड़े।


आसान पंजीकरण प्रक्रिया

उपभोक्ता निम्न माध्यमों से पंजीकरण कर सकते हैं—

  • विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org
  • खंड/उपखंड कार्यालय
  • जन सेवा केंद्र (CSC)
  • विभागीय कैश काउंटर

ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरल हो तथा हर उपभोक्ता को सहायता उपलब्ध कराई जाए।


विद्युत चोरी प्रकरणों में भी मिलेगी राहत

चोरी के मामलों में छूट पाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। उपभोक्ता को—

  • ₹2000, या
  • राजस्व निर्धारण धनराशि का 10% (जो अधिक हो)
    जमा करना होगा।

“जनता की सुविधा सर्वोपरि” — ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा

मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह योजना जनता को राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई है। उन्होंने कहा—
“हमारी सरकार की प्राथमिकता है—सेवा, सुविधा और संतोष। यह योजना उपभोक्ता के विश्वास और पारदर्शी शासन का प्रतीक है।”


ऊर्जा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला कदम

योजना से—

  • बिजली निगमों की वसूली बढ़ेगी
  • बकाया कम होगा
  • राज्य की ऊर्जा व्यवस्था और मजबूत होगी

साथ ही “बिजली सबके लिए – राहत सबको” के लक्ष्य को भी गति मिलेगी।


योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारियों को प्रचार-प्रसार तेज करने और प्रत्येक पात्र उपभोक्ता तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

सब तक एक्सप्रेस

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