
सब तक एक्सप्रेस | क्राइम रिपोर्ट।
सतीश पाण्डेय।
सोनभद्र | 26 दिसंबर 2025
जनपद सोनभद्र में पुलिस ने फर्जी ड्रग लाइसेंस के सहारे कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में अभियुक्त भोला प्रसाद द्वारा कफ सिरप तस्करी से अर्जित की गई लगभग 30 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए माननीय न्यायालय से नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में पंजीकृत मु0अ0सं0 1191/25 के तहत अभियुक्त भोला प्रसाद पुत्र स्व0 रामख्याल, निवासी ए9/24 जे, काशीपुर टोल्ला, थाना आदमपुर, कमिश्नरेट वाराणसी के विरुद्ध BNS की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) तथा 27A/29 NDPS Act के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।
विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त ने “भोली ट्रेडर्स” के नाम से फर्जी तरीके से ड्रग लाइसेंस प्राप्त कर झारखंड के रांची से लेकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर व बलिया सहित कई जनपदों में कफ सिरप की अवैध सप्लाई का नेटवर्क खड़ा किया। जांच में ड्रग लाइसेंस से संबंधित सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए।
पुलिस जांच में यह भी उजागर हुआ कि अभियुक्त ने नशीले पदार्थों के तस्करों से सांठगांठ कर कोडीनयुक्त कफ सिरप की भारी मात्रा में अवैध तस्करी की, जिससे उसने महंगे मकान, वाहन, फिक्स्ड डिपॉजिट तथा विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा की।
अब तक की विवेचना में अभियुक्त द्वारा अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये आंकी गई है। नए कानून के अंतर्गत धारा 107 BNSS के प्रावधानों के तहत SIT टीम, सोनभद्र द्वारा माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर संपत्ति कुर्की हेतु नोटिस जारी कराया गया है, जिसे अभियुक्त को तामील करा दिया गया है।
फिलहाल अभियुक्त की चिन्हित संपत्तियों को कुर्क किए जाने की वैधानिक प्रक्रिया जारी है। पुलिस का कहना है कि यदि आगे जांच में अन्य अवैध संपत्तियों की जानकारी सामने आती है तो नियमानुसार उन पर भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।



