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योगी सरकार का अहम फैसला: पुलिस सीधी भर्ती में आयु सीमा को लेकर बड़ी राहत

सब तक एक्सप्रेस | लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में होने वाली सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस तथा जेल वार्डर (पुरुष/महिला) समेत कुल 32,679 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत लागू होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह फैसला अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शासनादेश के अनुसार यह शिथिलता सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को एक बार के लिए अपवाद स्वरूप दी जाएगी। आयु सीमा में छूट उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती हेतु आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के अंतर्गत प्रदान की गई है।
सरकार के इस निर्णय से वे अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जो पूर्व में आयु सीमा के कारण वंचित रह गए थे। प्रतियोगी छात्रों और युवाओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे जनहित और रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला कदम बताया है।
योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को गति मिलने के साथ-साथ हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद है।

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