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जयपुर। सांगानेर तहसील के ग्राम गोलयावास में काश्तकार की पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित शंकर शर्मा का आरोप है कि खसरा नंबर 419, 420 (पुराना खसरा नंबर 353) स्थित उनकी लगभग 2000 वर्ग गज पुश्तैनी जमीन पर भू-माफियाओं ने पुलिस थाना पत्रकार कॉलोनी के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कब्जा कर लिया और बुलडोजर चलाकर मकान तोड़ दिया।
पीड़ित के अनुसार उक्त जमीन के एकमात्र खातेदार उनके पिता स्वर्गीय पूराराम शर्मा थे, जिनका निधन वर्ष 1983 में हो चुका है। जमीन कभी भी किसी व्यक्ति, समिति या संस्था को विक्रय नहीं की गई। वर्षों से शंकर शर्मा और उनका परिवार उसी जमीन पर निवास करता आ रहा था तथा बिजली कनेक्शन भी पूर्वजों के नाम से चल रहा था।
आरोप है कि 30 दिसंबर 2025 को गजेंद्र सिंह, नरपत सिंह, अशोक सिंह, मुकेश, राजू सहित 30–40 लोग मौके पर पहुंचे और मारपीट, लूटपाट करते हुए जबरन कब्जा कर लिया। परिवार को सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया और जेसीबी मशीन से मकान ध्वस्त कर दिया गया। बिजली मीटर भी बिना अनुमति उखाड़कर ले जाने का आरोप लगाया गया है।
पीड़ित का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में थाना पत्रकार कॉलोनी के कुछ पुलिस अधिकारी और सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिनकी मदद के बिना कब्जा संभव नहीं था। जब पीड़ित रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि उक्त जमीन का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और शीतकालीन अवकाश का फायदा उठाकर कब्जा किया गया। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कुछ अधिकारियों पर भी फर्जी सोसाइटी पट्टों को नियमित कर करोड़ों की जमीन खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगाए गए हैं।
पीड़ित शंकर शर्मा ने पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ गंभीर फौजदारी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर एसओजी या क्राइम ब्रांच से निष्पक्ष जांच कराने तथा नियम अनुसार जमीन पर पुनः कब्जा दिलाने की मांग की है। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है।



