कार्बाइड गन और अत्याधिक ध्वनि वाले पटाखों पर सिंगरौली में पूर्ण प्रतिबंध — जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

सिंगरौली, 24 अक्टूबर 2025 | संवाददाता – सब तक एक्सप्रेस
दीपावली व त्योहारों के मौसम में जिले में कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव बैनल ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने धारा 163 बीएनएस, 2023 के तहत आदेश जारी करते हुए कार्बाइड गन सहित विस्फोटक पदार्थों से तैयार किए जाने वाले अत्याधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
📛 प्रतिबंध का दायरा:
जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी
- लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अवैध पटाखा या कार्बाइड गन नहीं बनाएगा,
- न ही ऐसे अवैध पटाखों का भंडारण, क्रय-विक्रय या प्रदर्शन करेगा।
💥 क्यों लगाया गया प्रतिबंध:
जिला प्रशासन के अनुसार, ऐसे संशोधित पटाखे और कार्बाइड गन न केवल अत्याधिक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, बल्कि जनहानि, आगजनी, और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ाते हैं। साथ ही, ये वस्तुएँ कानून व्यवस्था और पर्यावरणीय संतुलन के लिए गंभीर खतरा हैं।
⚖️ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान:
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और पारंपरिक तरीके से दीपावली मनाएँ, तथा किसी भी प्रकार के अवैध विस्फोटक या खतरनाक पटाखों का उपयोग न करें।
📰 रिपोर्ट: सब तक एक्सप्रेस, सिंगरौली (मध्यप्रदेश)



