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एनडीपीएस मामले में विश्वामित्र राय को 10 साल की सजा, 1 लाख रुपये जुर्माना

वरिष्ठ संवाददाता राम अनुज धर द्विवेदी,
सब तक एक्सप्रेस, सोनभद्र।

सोनभद्र। पंद्रह वर्ष पुराने मादक पदार्थ तस्करी मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सोनभद्र, आबिद शमीम की अदालत ने आरोपी विश्वामित्र राय को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जेल में पहले से बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।

अभियोजन के अनुसार, 31 मार्च 2010 को पिपरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग स्थित क्रिया कुटी तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान पुलिस ने विश्वामित्र राय को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया गया।

विवेचना पूरी होने पर पर्याप्त सबूत मिलने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्कों और गवाहों के बयान पर विचार करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया और सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील शशांक शेखर मिश्र ने पैरवी की।

 

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