7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद
अदालत ने लगाया ₹20,000 का अर्थदंड, ₹15,000 पीड़िता को मिलेगा मुआवज़ा

वरिष्ठ संवाददाता – राम अनुज धर द्विवेदी
सब तक एक्सप्रेस | सोनभद्र ब्यूरो
सोनभद्र। चार साल पहले 7 वर्षीय मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी छोटे पुत्र जंगाली, निवासी दरमा थाना रामपुर बरकोनिया को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही ₹20,000 का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से ₹15,000 पीड़िता को मुआवज़े के रूप में दिया जाए।
अभियोजन के अनुसार, 21 मई 2021 की शाम करीब 7 बजे रामपुर बरकोनिया क्षेत्र में पीड़िता की मां ने आरोपी छोटे को उसकी 7 वर्षीय बेटी के साथ घर के समीप नाले के पास दुष्कर्म करते हुए देखा था। बच्ची के चीखने पर मां और भाई मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देकर फरार हो गया।
पीड़िता की मां की तहरीर के बाद पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर 7 जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज की गई और विवेचना शुरू हुई।
जांच में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में उम्र करीब 7 वर्ष पाई गई। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान 7 गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया और सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।



