उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद की वैकेंसी, योग्य उम्मीदवार 10 दिसंबर तक आवेदन करें
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-5 ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। शासन ने अधिसूचना जारी करते हुए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर 10 दिसंबर 2025, शाम 6 बजे तक आवेदन जमा करने को कहा है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा-4 के तहत यह नियुक्ति की जानी है। आवेदन केवल पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसका पता विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, नवीन भवन, कक्ष संख्या-40, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ निर्धारित किया गया है।

कौन कर सकता है आवेदन? (योग्यता)
अध्यक्ष पद के लिए कम से कम निम्न में से किसी एक श्रेणी की योग्यता आवश्यक है—
- राज्य सरकार के प्रमुख सचिव-स्तर के पद या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी।
- राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर कार्यरत/पूर्व कुलपति।
- राज्य विश्वविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्ष कार्य कर चुके ऐसे व्यक्ति जिन्हें कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।
आयु सीमा
- नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अधिकतम आयु—जो पहले पूरी हो जाए।
पे-स्केल व सुविधाएँ
अध्यक्ष पद के लिए 1,75,000 रुपये का निर्धारित वेतनमान है, साथ ही राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य भत्ते और अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाएंगी।
महत्वपूर्ण तिथि
- आवेदन भेजने की अंतिम तिथि: 10 दिसंबर 2025, शाम 6:00 बजे तक
उम्मीदवार रखें तेजी—अवसर सीमित!
अध्यक्ष पद मात्र एक है, ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों को तय समयसीमा के भीतर आवेदन भेजने की सलाह दी गई है। अधिसूचना और विस्तृत आवेदन प्रपत्र उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट uphed.gov.in पर उपलब्ध है।
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