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पराली जलाने पर किसान पर 2500 रुपये का जुर्माना

तहसील प्रशासन की सख्त कार्रवाई

सब तक एक्सप्रेस के लिए रिपोर्ट।

सीतापुर। जिले में पराली जलाने पर रोक के बावजूद किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। इसी क्रम में तहसील मिश्रिख प्रशासन ने एक किसान पर कार्रवाई करते हुए 2500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

मामला बसंतपुर गांव का है, जहां किसान बाबूराम द्वारा गन्ने की पराली जलाए जाने की सूचना प्रशासन को मिली। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच के बाद इसे पर्यावरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए तत्काल कार्रवाई की।

इस संदर्भ में एसडीएम मिश्रिख शैलेन्द्र मिश्र ने बताया कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है, ऐसे में किसी भी स्थिति में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने किसानों से अपील की कि पराली न जलाएं और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक प्रबंधन तरीकों का उपयोग करें।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 

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