
सब तक एक्सप्रेस न्यूज | लखनऊ
उत्तर प्रदेश में कोडीनयुक्त खांसी की दवाओं की बिक्री और दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं औषधि आयुक्त रोशन जैकब ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भेजते हुए स्पष्ट किया है कि अब कोडीनयुक्त सिरप केवल प्रमाणित डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्य निर्देश
- कोडीनयुक्त सिरप की बिक्री सिर्फ डॉक्टर द्वारा लिखी गई वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही होगी।
- सभी मेडिकल स्टोरों को बिक्री और भंडारण का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
- आवासीय भवनों में इस तरह की दवाओं का भंडारण पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा।
- जांच के दौरान प्रत्येक स्टॉक और स्थान की जियो टैगिंग की जाएगी और फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा।
खाद्य एवं औषधि आयुक्त रोशन जैकब ने कहा कि यह आदेश दवाओं के गलत इस्तेमाल और अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को कठोर निगरानी रखने और निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
इस कदम से प्रदेश में कोडीनयुक्त सिरप की अनियंत्रित बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद है।
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