राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी का पक्ष दर्ज, 21 फरवरी को फैसला अहम

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के नाम से जुड़े मतदाता सूची विवाद में उनकी ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को तय की है।
किसने लगाया आरोप
विकास त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बने बिना मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया था। याचिका में इसे धोखाधड़ी बताया गया है।
1980 की मतदाता सूची पर विवाद
याचिकाकर्ता का कहना है कि 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम दर्ज था, जबकि उन्हें 1983 में नागरिकता मिली।
नाम हटाने और जोड़ने का घटनाक्रम
याचिका के मुताबिक, 1982 में उनका नाम सूची से हटाया गया और 1983 में दोबारा शामिल किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में रखा गया है।
निचली अदालत का आदेश
एसीजेएम वैभव चौरसिया ने चार सितंबर 2025 को इस मामले पर आदेश पारित किया था। उसी आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दाखिल की गई।
अब आगे क्या
21 फरवरी को अदालत यह तय करेगी कि मामले में आगे सुनवाई होगी या नहीं। यह तारीख इस पूरे विवाद के लिए अहम मानी जा रही है।



