बड़ी खबर: हरियाणा के आदेश से यूपी के 1.86 लाख शिक्षकों की बढ़ी चिंता
मार्च 2027 तक HTET पास करना अनिवार्य, नहीं तो नौकरी जाएगी

सब तक एक्सप्रेस।
हरियाणा सरकार के एक हालिया आदेश ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.86 लाख ऐसे शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है, जिन्होंने अब तक TET पास नहीं किया है। हरियाणा में सरकार ने 16 फरवरी को आदेश जारी कर कहा है कि राज्य के सभी शिक्षकों को मार्च 2027 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) पास करना अनिवार्य होगा। परीक्षा पास न करने वाले शिक्षकों को सेवा से बाहर किया जा सकता है।
यूपी विधानसभा में उठा मुद्दा, सरकार रिव्यू में
उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाया गया। चित्रकूट से सपा विधायक अनिल प्रधान ने पूछा कि जो शिक्षक TET पास नहीं हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। इस पर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जवाब दिया कि TET की अनिवार्यता को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वह पूरे देश में लागू है। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार इस मामले में रिव्यू याचिका दायर कर चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट का सितंबर 2025 का आदेश
दरअसल, Supreme Court of India ने सितंबर 2025 में देशभर के जूनियर हाईस्कूल तक के सभी शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य कर दिया था। इस फैसले के बाद यूपी समेत कई राज्यों ने विरोध जताते हुए रिव्यू याचिका दाखिल की थी।
रिव्यू खारिज होने पर बढ़ेगी मुश्किल
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कई राज्यों की रिव्यू याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की याचिका भी खारिज हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो राज्य सरकार के सामने दोबारा TET परीक्षा आयोजित कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
फिलहाल, बिना TET पास शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है और सभी की नजरें सरकार और अदालत के अगले कदम पर टिकी हैं।



