गलत टैक्स रिफंड कराने वाले SECL कर्मचारियों पर आयकर विभाग की कड़ी नजर, सैकड़ों को नोटिस जारी

रिपोर्टः उमरिया ब्यूरो चीफ राहुल शीतलानी
स्थानः नौरोजाबाद, उमरिया | 27 जुलाई
एसईसीएल जोहिला क्षेत्र के करीब 200 कर्मचारियों को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें गलत टैक्स रिफंड का दावा करने का दोषी पाया गया है। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि निर्धारित समय तक रिफंड की गई राशि वापस नहीं की गई, तो 300% तक पेनल्टी, नौकरी से बर्खास्तगी और छह माह की जेल तक की कार्यवाही की जा सकती है।
लगातार चल रहा था फर्जी रिफंड का खेल
सूत्रों के अनुसार, पिछले 7 वर्षों से जोहिला क्षेत्र में कुछ एजेंटों की मदद से बोगस टैक्स रिफंड का खेल चल रहा था। कोल कर्मियों को झांसे में लेकर टैक्स बचत दिखाने और ज्यादा रिफंड दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों और छूट का सहारा लेकर विभाग को गुमराह किया गया। यह एक गंभीर कर अपराध है।
24 मार्च 2025 तक दी गई थी समय-सीमा
आयकर विभाग जबलपुर द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि 24 मार्च 2025 तक जिन कर्मचारियों ने फर्जी रिफंड की राशि जमा नहीं की है, उन्हें अब 500 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी देनी होगी। विभाग ने एक बार फिर मौका देते हुए कर्मचारियों को रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने और 30% जुर्माना सहित कर जमा करने की सुविधा दी है।
देशभर में हुई है कार्यवाही
यह मामला सिर्फ जोहिला क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आयकर विभाग ने देशभर के 150 से अधिक शहरों में ऐसे मामलों पर कार्यवाही की है। कई सीए और टैक्स प्रैक्टिशनर भी इस घेरे में आए हैं, जिनके IP एड्रेस से फर्जी रिटर्न दाखिल किए गए थे।
गंभीर परिणामों के लिए रहें सतर्क
जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपने टैक्स रिटर्न की सुधारात्मक प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे गंभीर कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। गलत जानकारी देकर किया गया रिफंड भारतीय दंड संहिता की धारा 272(2)(c) के तहत अपराध है, जिससे कर्मचारी की नौकरी और भविष्य दोनों संकट में पड़ सकते हैं।
📌 यदि आपने गलत रिफंड क्लेम किया है, तो समय रहते सुधार करें — नहीं तो परिणाम होंगे बेहद गंभीर।
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