
जयपुर। रिपोर्ट – सब तक एक्सप्रेस
अपर सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या-2, जयपुर महानगर द्वारा अब्दुल रशीद बनाम यामिनी कुरैशी, नगर निगम व अन्य प्रकरण में भूखंड संख्या 537 का कब्जा दिलाने का आदेश 23 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट लिखा कि अब्दुल रशीद को भूखंड का पूरा कब्जा दिलाया जाए तथा उक्त संपत्ति को किसी के नाम बेचने, पंजीकरण या स्थानांतरण पर रोक रहे।
हालांकि, आदेश जारी हुए करीब नौ माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अब्दुल रशीद को कब्जा नहीं मिला। वादी ने कब्जा दिलाने के लिए न्यायालय के आदेश की प्रति संबंधित थाना पुलिस को भी सौंपी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अब्दुल रशीद का कहना है कि वह लगातार अधिकारियों और जिम्मेदारों के पास गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई की जगह कई बार उन्हें धमकाकर भगा दिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना कौन करेगा, या फिर वह आदेशों की प्रति लेकर यूं ही दर-दर भटकते रहेंगे।