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अशोक पनिका हत्याकांड: महेंद्र कुमार को 10 वर्ष की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

सोनभद्र, संवाददाता। करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुए अशोक पनिका हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत ने अहम फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर आरोपी महेंद्र कुमार को 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 23 दिसंबर 2021 को मीना देवी पत्नी स्व. सुदर्शन, निवासी हरहोरी थाना म्योरपुर ने तहरीर दी थी कि उनके ससुर अशोक पनिका, आरोपी महेंद्र कुमार (देवर) के साथ कांचन गांव में रह रहे थे। घटना के दिन जब अशोक पनिका ने कांचन जाने की बात कही तो महेंद्र कुमार क्रोधित हो गया और लकड़ी के टुकड़े से उनके सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। पर्याप्त सबूत मिलने पर मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अदालत ने महेंद्र कुमार को दोषी करार दिया।

सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

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