
सब तक एक्सप्रेस
उदयपुर। जिला कलेक्टर नमित मेहता और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शंकर एच. बामनिया के निर्देशानुसार “शुद्ध आहार मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल की कार्रवाई लगातार जारी है।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर 4 से 30 सितंबर तक त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में दल ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया, कल्लडवास स्थित श्री रत्नागिरी डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर निरीक्षण किया।
जांच के दौरान गाय के घी और घी के दो नमूने लिए गए, जिन्हें प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत—
- मिसब्रांड नमूना पाए जाने पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक का जुर्माना,
- सब-स्टैंडर्ड पाए जाने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना,
- अनसेफ पाए जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास और 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देने का प्रावधान है।