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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में रमेश को 20 साल की सजा, 50 हजार अर्थदंड भी

वरिष्ठ संवाददाता – राम अनुज धर द्विवेदी
सब तक एक्सप्रेस

सोनभद्र। करीब साढ़े चार वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी रमेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जुगैल थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 17 मार्च 2021 को तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी (कक्षा 7 की छात्रा) को विश्वास में लेकर रमेश पुत्र काशी निवासी खरहरा टोला, थाना जुगैल अपने घर ले गया और उसके साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया। जब गर्भ ठहर गया तो दवा देकर गिरवा दिया तथा धमकी दी कि यदि उसने किसी को जानकारी दी तो उसे जान से मार देगा। बाद में बच्ची ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी।

मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के साथ 8 गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषी रमेश को कठोर दंड देते हुए 20 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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