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ओबरा में ट्रक चालकों से मारपीट का मामला, पांच ठेकेदारों समेत 10-12 लोगों पर दर्ज होगी एफआईआर

वरिष्ठ संवाददाता राम अनुज धर द्विवेदी
सब तक एक्सप्रेस

सोनभद्र। ओबरा तापीय परियोजना से सामान लेकर जा रहे ट्रक चालकों के साथ मारपीट, सामान क्षतिग्रस्त करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी राहुल की अदालत ने ओबरा थानाध्यक्ष को पांच नामजद ठेकेदारों और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना करने का आदेश दिया है।

यह आदेश वीरा वेंकटा ज्ञानेश्वर पुत्र मुथैला रॉय निवासी आंध्र प्रदेश, जो ओबरा थर्मल पावर प्लांट में इंडवेल कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के साइट इंचार्ज हैं, द्वारा अधिवक्ता पवन कुमार मिश्र के जरिए दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया गया।

साइट इंचार्ज ने बताया कि कार्य पूरा होने पर उन्हें 30 जुलाई 2025 को गेट पास और अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला था। इसके बावजूद जब ट्रक से सामान बाहर ले जाया जा रहा था, तभी ठेकेदार काशीनाथ प्रसाद, आर.पी. तिवारी, राजू पांडेय, महफूज अहमद और राजू यादव समेत अन्य लोगों ने ट्रक चालकों के साथ मारपीट की, चाभी छीन ली, ट्रक की हवा निकाल दी और सामान क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी दी गई।

इस संबंध में कई बार ओबरा थाने, 112 पुलिस और एसपी सोनभद्र से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने और अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया है।

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