90 दिन में हटेंगे अवैध कब्जे — इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश

ब्यूरो रिपोर्ट, सब तक एक्सप्रेस (प्रयागराज)
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि राज्यभर में सरकारी भूमि पर हुए सभी अवैध कब्जों को 90 दिनों के भीतर हटाया जाए। कोर्ट ने इसे “प्रकृति और संविधान पर हमला” बताया है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने को कहा है।
न्यायालय ने साफ कहा कि केवल अतिक्रमणकारी ही नहीं, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी भी जवाबदेह होंगे। यदि निर्धारित समयसीमा में अवैध कब्जे नहीं हटाए गए, तो संबंधित ग्राम प्रधानों और अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अपील लंबित होने मात्र से अतिक्रमण को वैध नहीं माना जा सकता। आदेश के मुताबिक, सरकारी भूमि, ग्राम समाज, तालाब, चरागाह और नजूल भूमि पर कब्जा करने वालों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।
न्यायालय ने कहा कि अब प्रदेश में ऐसी कोई भी भूमि कब्जे में नहीं रहनी चाहिए, जो सार्वजनिक हित के उपयोग के लिए निर्धारित है। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि हर जिले में विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाए और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाए।
इस आदेश के बाद राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तेजी से कार्रवाई की जिम्मेदारी आ गई है। अदालत ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।



