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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में रौतम कुमार को 20 वर्ष की कठोर कैद, 40 हजार रुपए जुर्माना

सोनभद्र कोर्ट ने सुनाया फैसला, चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

वरिष्ठ संवाददाता राम अनुज धर द्विवेदी
सब तक एक्सप्रेस | सोनभद्र

सोनभद्र। डेढ़ वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में सोनभद्र की अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी रौतम कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। वहीं, मामले में चार अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि:
विंढमगंज थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने 28 अप्रैल 2024 को थाने में तहरीर दी थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 9 दिसंबर 2023 को दवा लेने के लिए निकली थी, तभी रौतम कुमार पुत्र अमरनाथ निवासी जोरुखाड़ अपने साथियों के साथ उसे जबरन अपने घर ले गया और मारपीट करते हुए धमकाया कि उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है। किसी तरह लड़की जान बचाकर घर लौटी और पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी।

पीड़िता के पिता ने यह भी बताया कि आरोपी पिछले चार साल से उसकी बेटी का शारीरिक शोषण कर रहा था। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के दिन भी आरोपी ने मंदिर में मारपीट की थी और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान नौ गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रौतम कुमार को दोषी पाया।

सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने पैरवी की।

— वरिष्ठ संवाददाता राम अनुज धर द्विवेदी
सब तक एक्सप्रेस | सोनभद्र

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