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पॉक्सो केस में दोषी को तीन वर्ष की सजा, छह हजार जुर्माना

सोनभद्र | वरिष्ठ संवाददाता – राम अनुज धर द्विवेदी, सब तक एक्सप्रेस

सोनभद्र। करीब साढ़े सात वर्ष पुराने छेड़छाड़ प्रकरण में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए राजेश शर्मा को अदालत ने तीन वर्ष की कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से तीन हजार रुपये पीड़िता को प्रदान किए जाएंगे।

मामला रायपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 18 जून 2018 को एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि जब वह और उसकी पत्नी पुराने घर का खपरैल लेने गए थे, तब उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। उसी दौरान राजेश शर्मा पुत्र रामवृक्ष शर्मा निवासी पनिकप खुर्द, थाना रायपुर, उनके घर में घुस आया और लड़की से अश्लील हरकत करने लगा। उसने उसे मोबाइल देने का प्रयास किया और बात करने के लिए उकसाया।

लड़की के विरोध करने पर राजेश शर्मा ने उसके साथ छेड़छाड़ की, लेकिन शोर मचाने पर वह भागने लगा। उसी समय पीड़िता के माता-पिता घर लौटे और आरोपी को पकड़ लिया। बाद में राजेश शर्मा के परिजन लाठी-डंडा लेकर पहुंचे और धमकी देते हुए मौके से चले गए।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अमित वीर सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें, आठ गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।

अदालत ने राजेश शर्मा (38 वर्ष) को तीन वर्ष की कठोर कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने पक्ष रखा।

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