पंचायत चुनाव 2026 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, नामनिर्देशन शुल्क और व्यय सीमा तय

ब्यूरो रिपोर्ट सब तक एक्सप्रेस।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। आयोग ने चुनाव में नामनिर्देशन पत्रों के शुल्क, जमानत राशि (धरण राशि) और उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित कर दी है। यह आदेश प्रदेश के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला पंचायत अधिकारियों को भेजा गया है।
31 अक्टूबर 2025 को जारी इस आदेश में आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव 2026 में सभी श्रेणियों — ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत — के पदों के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित सीमा के अनुसार ही व्यय करना होगा।
जारी सूची के अनुसार —
| पद का नाम | नामनिर्देशन शुल्क | धरण राशि (जमानत) | अधिकतम व्यय सीमा |
|---|---|---|---|
| सदस्य ग्राम पंचायत | ₹200 (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला ₹100) | ₹800 (अनुसूचित वर्ग ₹400) | ₹10,000 |
| प्रधान ग्राम पंचायत | ₹600 (अनुसूचित वर्ग ₹300) | ₹3,000 (अनुसूचित वर्ग ₹1,500) | ₹1,25,000 |
| सदस्य क्षेत्र पंचायत | ₹600 (अनुसूचित वर्ग ₹300) | ₹3,000 (अनुसूचित वर्ग ₹1,500) | ₹1,00,000 |
| सदस्य जिला पंचायत | ₹1,000 (अनुसूचित वर्ग ₹500) | ₹8,000 (अनुसूचित वर्ग ₹4,000) | ₹2,50,000 |
| प्रधान क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक प्रमुख) | ₹2,000 (अनुसूचित वर्ग ₹1,000) | ₹10,000 (अनुसूचित वर्ग ₹5,000) | ₹3,50,000 |
| अध्यक्ष जिला पंचायत | ₹3,000 (अनुसूचित वर्ग ₹1,500) | ₹25,000 (अनुसूचित वर्ग ₹12,500) | ₹7,00,000 |
आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों द्वारा व्यय की गई राशि की पारदर्शी मॉनिटरिंग की जाएगी, और निर्धारित सीमा से अधिक खर्च पाए जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने हेतु नामांकन से लेकर परिणाम तक हर चरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।



