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वक़्फ़ संपत्तियों की डिजिटल अपलोडिंग के लिए 6 माह समय-विस्तार की मांग

SDPI प्रदेशाध्यक्ष ने दोनों वक्फ़ बोर्डों को भेजा पत्र

सब तक एक्सप्रेस।

लखनऊ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष श्री निजामुद्दीन ख़ान ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को पत्र लिखकर उमीद (UMMEED) सेंट्रल पोर्टल पर वक़्फ़ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय देने की मांग की है।

पत्र में बताया गया है कि वक़्फ़ (संशोधित) अधिनियम 2025 की धारा 3(ख) के अनुसार वक़्फ़ एवं वक़्फ़ को समर्पित सभी संपत्तियों का सटीक, पूर्ण और त्रुटिरहित डेटा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। लेकिन जिलों में अभिलेख संकलन, सत्यापन और तकनीकी अपलोडिंग का कार्य अपेक्षा से अधिक समय ले रहा है, जिसके कारण निर्धारित समय सीमा में सभी संपत्तियों का विवरण अपलोड नहीं हो पाया।

प्रदेशाध्यक्ष ने उदाहरण देते हुए बताया कि गुजरात वक्फ़ बोर्ड के CEO द्वारा भी ऐसे ही समय-विस्तार की मांग की गई थी, जिसे गुजरात वक्फ़ ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर लिया। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड को भी वक्फ़ ट्रिब्यूनल में अपील कर समय सीमा बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।

SDPI का कहना है कि सही, पूर्ण और व्यवस्थित पंजीकरण के लिए दस्तावेजों की शुद्धता सुनिश्चित करना जरूरी है, इसलिए 6 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। इससे जिलों में जारी संकलन, सत्यापन और डॉक्यूमेंटेशन का कार्य विधिसम्मत तरीके से पूरा हो सकेगा।

पार्टी का मानना है कि वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा, पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह समय-विस्तार आवश्यक है।

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