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बड़ा फैसला! दिल्ली में अब सभी को नहीं मिलेगी CNG, IGL का ऐलान; ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य, फैसला आज रात 12 बजे से लागू

Delhi CNG PUC rule: दिल्ली सरकार ने सीएनजी वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 18 दिसंबर 2025 से, केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों को ही सीएनजी मिलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने इस बारे में एक आधिकारिक घोषणा की है। आईजीएल ने सभी सीएनजी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे ईंधन भरवाते समय अपना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र साथ रखें। क्यों लिगा गया ये फैसला?

दिल्ली सरकार ने सीएनजी वाहन चालकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 18 दिसंबर 2025 से दिल्ली में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को सीएनजी मिलेगी, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होगा। इस फैसले की जानकारी इंड्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने अपने आधिकारिक बयान में दी है।

IGL के मुताबिक, “दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार 18 दिसंबर 2025 से केवल वैध PUC वाली गाड़ियों को ही CNG दी जाएगी।” IGL ने सभी सीएनजी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे रिफ्यूलिंग के समय अपना वैध PUC सर्टिफिकेट साथ रखें, वरना सीएनजी नहीं मिलेगी। IGL ने यह फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया है।

पहली बार सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध

ऐसा पहली बार हो रहा है, जब सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां भी प्रतिबंध के दायरे में लाई गई हैं। बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए साफ किया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI मानक से कम की किसी भी गाड़ी को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले में फ्यूल टाइप के आधार पर कोई छूट नहीं दी गई है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री सिरसा ने कई बार दोहराया कि यह प्रतिबंध पेट्रोल, डीजल या सीएनजी सभी तरह के वाहनों पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने कहा कि, “दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियां आती हैं, BS-VI से कम के वाहन, ध्यान से सुन लें, ट्रक तो पहले से बैन हैं, लेकिन प्राइवेट गाड़ियां भी अगले आदेश तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरह का वाहन बाहर से आने वाला BS-VI से कम नहीं होना चाहिए।”

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि 17 दिसंबर तक एक दिन की छूट दी गई है, लेकिन उसके बाद BS-VI से कम का कोई भी वाहन, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, राजधानी में प्रवेश नहीं करेगा।

दूसरे शहरों से आने वाले वाहनों के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी

अब तक BS-VI से कम की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर ही रोक लगाई जाती थी, जबकि सीएनजी वाहनों को राहत मिलती थी। इसी वजह से इस बार सीएनजी वाहन चालकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि उन्हें छूट मिलेगी या नहीं। एनसीआर के अन्य शहरों से BS-III और BS-IV सीएनजी गाड़ियों के दिल्ली प्रवेश को लेकर जब पुलिस हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 पर संपर्क किया गया, तो साफ जवाब मिला कि प्रतिबंध सभी फ्यूल टाइप के वाहनों पर लागू है।

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