उत्तर प्रदेश

नोएडा में पेट्रोल डाल कर प्रेमिका को जलाने वाले दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

ग्रेटर नोएडा की अदालत ने प्रेमिका को पेट्रोल से जलाने के मामले में दोषी पुष्पेंद्र को 10 साल की सजा सुनाई। उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। पुष्पेंद्र ने पीड़िता पर तब हमला किया जब उसने उसके साथ भागने से इनकार कर दिया था। पीड़िता की मां ने जुलाई 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

HighLights

  1. पुष्पेंद्र को प्रेमिका को जलाने के मामले में 10 साल की सजा
  2. पीड़िता के इनकार पर पुष्पेंद्र ने पेट्रोल डालकर जलाया
  3. अदालत ने 17 महीने के अंदर पीड़िता को न्याय दिया

 अपर सत्र न्यायाधीश व त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत ने पेट्रोल डालकर प्रेमिका को जलाने वाले प्रेमी पुष्पेंद्र को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 70 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

प्रकरण में अदालत ने पीड़िता को 17 माह के अंदर न्याय दिया है। साथ में भागने से इनकार करने पर आरोपित ने पीड़िता से मारपीट कर पेट्रोल डालकर जलाया था, इसमें वह भी झुलस गया था।

एडीजीसी शिल्पी भदौरिया ने बताया पीड़िता की मां ने 20 जुलाई 2024 को नोएडा की फेस तीन कोतवाली में दोषी पुष्पेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बताया था कि उनकी 19 वर्षीया बेटी सेक्टर-64 की एक फैक्ट्री में नौकरी करती है। 19 जुलाई को घर से फैक्ट्री गई थी। रात करीब 8:15 बजे सेक्टर-64 के पार्क में महोबा के सोधनपुर बधारी गांव निवासी 23 वर्षीय पुष्पेंद्र से मिली।

आरोपित पुष्पेंद्र ने बेटी को आग लगा कर स्वयं को भी लगा दी। पुलिस ने 27 अगस्त को आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। पीड़िता ने बयान में अदालत को बताया कि फैक्ट्री में साथ में काम करने वाले पुष्पेंद्र से प्रेम प्रसंग हो गया था। दोनों 5-6 माह तक साथ रहे। फिर वह अपने गांव चली गई। वहां से लौटने पर पुष्पेंद्र ने अपने स्वजन से शादी की बात की तो उसके पिता ने इनकार कर दिया था।

इसके बाद पुष्पेंद्र ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। कुछ दिन बाद फिर से दोनों की बात होने लगी। पुष्पेंद्र उसके रूम पर आने लगा। घटना से पहले भी आरोपित ने पार्क में ले जाकर मारपीट का वीडियो बनाया। इसके बाद शराब के नशे में आरोपित कमरे पर ले गया। यहां सहमति से संबंध बने। मना करने के बाद भी आरोपित ने इसका भी वीडियो बनाया लिया था। इसके बाद वह अपने गांव चला गया।

14 जुलाई, 2024 को लौटने पर संबंध बनाने की जिद की। पीड़िता ने शादी करने की शर्त रखकर इंकार कर दिया। आरोपित ने अश्लील वीडियो पीड़िता के पिता के पास भेज दिए। इससे विवाद बढ़ गया और आरोपित ने घटना अंजाम दे डाली। अदालत ने पीड़िता के साथ मां, डाक्टर, जांच निरीक्षक के बयान व साक्ष्यों के आधार पर पुष्पेंद्र को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

जानिए कब और कैसे हुई थी घटना

19 जुलाई, 2024 की शाम को दोषी पुष्पेंद्र फैक्ट्री के पास छिपा था। पीड़िता फैक्ट्री से बाहर निकली तो जबरन पकड़ कर पार्क में ले गया। वहां साथ में भागने को कहा तो पीड़िता ने साफ मना कर दिया। पुष्पेंद्र ने पीड़िता की पिटाई कर मोबाइल फोन छीन लिय। इसके बाद पहले अपने ऊपर फिर बाकी का पेट्रोल पीड़िता पर डाल दिया। पीड़िता के शोर मचाने पर भागने का प्रयास कर रहे पुष्पेंद्र को दो युवकों ने पकड़ लिया।

इस पर उसने लाइटर से पीड़िता को आग लगा दी। पीड़िता ने जमीन पर लेट का किसी तरह आग बुझाई। आग बुझने पर पुष्पेंद्र भी पीड़िता के ऊपर लेट गया था। इससे वह भी मामूली रूप से झुलस गया था। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया था। आग से पीड़ित 30 प्रतिशत झुलसी थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!