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जयपुर में अदालत के स्टे के बावजूद जारी है अवैध निर्माण, वनीता चौरडिया को कौन दे रहा है संरक्षण?

सब तक एक्सप्रेस / जयपुर ब्यूरो

जयपुर, 25 जुलाई:
जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में अवैध निर्माण का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें भवन संख्या 580, आमेर रोड पर वनीता चौरडिया द्वारा किए जा रहे निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खास बात यह है कि इस अवैध निर्माण पर माननीय न्यायालय की ओर से स्पष्ट रूप से स्टे आदेश जारी है, फिर भी निर्माण कार्य बिना रुके जारी है।

सूत्रों के अनुसार, इस भवन में लोहे के स्ट्रक्चर से अवैध रूप से तामीर किए गए हिस्से में भूतल से लेकर ऊपरी मंजिलों तक पर कोर्ट द्वारा निर्माण और विक्रय (बिक्री) दोनों पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके, मौके पर दुकानें बनाई जा रही हैं और निर्माण कार्य जोरों पर है, जिससे न्यायिक आदेशों की खुली अवहेलना हो रही है।

इस संदर्भ में नगर निगम की हेरिटेज विजिलेंस सेल को भी सूचित किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि वनीता चौरडिया को किसी प्रभावशाली संरक्षणदाता का साथ प्राप्त है, जिससे उन्हें खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य जारी रखने की छूट मिली हुई है।

अब बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेशों की अनदेखी कर अवैध निर्माण किसके संरक्षण में चल रहा है?
क्या नगर निगम हेरिटेज महज मूकदर्शक बनी रहेगी या कानून के राज की पुनः स्थापना के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे?

— सब तक एक्सप्रेस

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