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ईडी ने पूर्व मंत्री वाइथिलिंगम के खिलाफ ₹27.90 करोड़ रिश्वत केस बंद करने के डीवीएसी के प्रयास के खिलाफ विरोध याचिका दायर की

चेन्नई, तमिलनाडु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीवीएसी की पूर्व मंत्री वाइथिलिंगम के खिलाफ ₹27.90 करोड़ के रिश्वत मामले को बंद करने की कोशिशों के खिलाफ विरोध याचिका दायर की है। ईडी ने कहा है कि इस मामले में चल रही धन शोधन जांच से यह साबित हुआ है कि सवा सौ करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का पता चला है। इस लिहाज से राज्य एजेंसी को मामले को बंद करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

प्रवर्तन निदेशालय ने यह दावा किया है कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई जांच में अपराध से हुई कमाई लगभग ₹100 करोड़ की पाई गई है, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि यह प्रकरण राज्य एजेंसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए, जो इसे बंद करने की कोशिश कर रही है।

इस मामले में डीवीएसी की ओर से यह तर्क दिया गया कि कमीशन की रकम ₹27.90 करोड़ तक सीमित है और इस आधार पर केस को बंद किया जाना चाहिए। लेकिन ईडी ने इस दावे को चुनौती देती हुई कहा कि धन शोधन की जांच में इससे कहीं अधिक वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह इस मामले में सेंध न लगने दे और जांच को अपनी पकड़ में रखते हुए अपराधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार के मामले में ढिलाई न बरतना ही न्यायिक व्यवस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए।

यह मामला पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के बीच जांच के अधिकार व क्षेत्र को लेकर विवाद का एक उदाहरण भी है। आमतौर पर ऐसे उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार मामलों को केंद्रीय एजेंसियां ही संभालती आई हैं ताकि जांच में निष्पक्षता और प्रभावशीलता बनी रहे।

विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर राज्य एजेंसी को यह मामला सौंप दिया गया तो जांच की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और इसमें पूर्व मंत्री वाइथिलिंगम और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुद्दों की छानबीन पूरी नहीं हो पाएगी।

इस विवाद के चलते आने वाले दिनों में न्यायालय में सुनवाई जारी रहने की संभावना है। जबकि ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार और धन शोधन के ऐसे मामले को किसी भी सूरत में रोका नहीं जाना चाहिए।

इस पूरे प्रकरण से यह भी पता चलता है कि भारत में भ्रष्टाचार रोधी जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और अधिकार क्षेत्र के निर्धारण की आवश्यकता है, ताकि जांच में बाधा न आए और दोषियों को समय पर सजा दिलाई जा सके।

भविष्य में ऐसी निर्णायक लड़ाइयां सार्वजनिक और कानूनी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का माध्यम मानी जाती हैं।

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