
सब तक एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
उदयपुर। जिला कलेक्टर नमित मेहता और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शंकर एच. बामनिया के निर्देशानुसार “शुद्ध आहार, मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह चौहान और जगदीश प्रसाद सैनी ने आर. वी. गृह उद्योग से सेंधा नमक, काला नमक, राई और राजगीरी आटा के नमूने जांच हेतु लिए। निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गईं —
- परिसर में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया।
- पानी की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।
- फूड हैंडलर्स की मेडिकल रिपोर्ट अनुपलब्ध थी।
- पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट भी नहीं पाया गया।
इन खामियों को देखते हुए उद्योग को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा।
गौरतलब है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है —
- मिसब्रांड नमूना पाए जाने पर 3 लाख रुपये तक जुर्माना।
- सब-स्टैण्डर्ड नमूना मिलने पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना।
- अनसेफ नमूना पाए जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास और 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।