सोनभद्र: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में दोषी सोनू कुरैशी को 5 वर्ष की सजा

वरिष्ठ संवाददाता
राम अनुज धर द्विवेदी
सब तक एक्सप्रेस
सोनभद्र। लगभग सात वर्ष पुराने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी सोनू कुरैशी उर्फ़ शाहिद, निवासी ओबरा सेक्टर-10 भलुआ टोला, को पांच वर्ष का कठोर कारावास और 8,500 रुपये का अर्थदंड दिया। अर्थदंड न देने पर उसे एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही जेल में पहले से बिताई गई अवधि को उसकी सजा में समाहित कर लिया जाएगा।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 5,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएं।
मामले की शुरुआत 14 सितंबर 2018 को हुई थी जब ओबरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक कक्षा 11 की छात्रा ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी। छात्रा ने आरोप लगाया कि सोनू कुरैशी उसे लगातार परेशान करता था और 12 सितंबर 2018 को उसके साथ जबरन छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि इस उत्पीड़न से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी और वह लगातार भयभीत रहती थी।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की और विवेचना पूरी कर पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अदालत ने सात गवाहों के बयान, पत्रावली और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया और अंततः आरोपी को दोषी करार दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।