सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्य बार काउंसिलों में चुनाव निगरानी के लिए बनाया पैनल, जारी किए गए दिशानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 16 राज्य बार काउंसिलों में चुनावों की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय सुपरवाइजरी कमेटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया ”निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण” होनी चाहिए।
HighLights
- कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया ”निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण” होनी चाहिए
- उच्च-स्तरीय पैनल का नेतृत्व एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए 16 राज्य बार काउंसिलों के चुनावों की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय सुपरवाइजरी कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। इस समिति का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।उद्देश्य: पारदर्शी चुनाव व्यवस्था
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वकील संघों के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण ढंग से संपन्न हो। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखना और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई अनियमितता न हो।बार काउंसिलों में सुधार का प्रयास
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे में बार काउंसिलों की भूमिका अहम है। ऐसे में यदि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होंगे, तभी वकालत व्यवस्था की गरिमा बरकरार रह सकेगी।कानूनी प्रणाली में विश्वास की मजबूती
इस कदम से न केवल वकील समुदाय का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि जनता के बीच न्याय की प्रणाली की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी।



