उत्तर प्रदेश: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान तेज, 4 दिसंबर तक हर मतदाता को गणना प्रपत्र जमा करना अनिवार्य — मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान जोर पकड़ चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के हर मतदाता को अपना गणना प्रपत्र सही ढंग से भरकर हस्ताक्षर सहित 4 दिसंबर तक अपने BLO को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में तैयार मतदाता सूची में अपना या अपने रिश्तेदारों का नाम खोजने के लिए मतदाता आसानी से वेब पोर्टल पर जाकर—
voters.eci.gov.in → Search Your Name in Last SIR → Search by Elector Details
—के माध्यम से विवरण देख सकते हैं।
यदि कोई मतदाता वर्ष 2002–2004 में किसी अन्य राज्य में रहा हो, तो उस राज्य की SIR सूची भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध है। मतदाता चाहें तो गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
BLO से संपर्क अब और आसान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोर्टल पर EPIC नंबर दर्ज कर हर मतदाता अपने BLO का नाम व मोबाइल नंबर पता कर सकता है।
साथ ही Book a Call with your BLO सुविधा भी उपलब्ध है।
मतदाता द्वारा अनुरोध करने पर BLO को सूचना जाती है, और 48 घंटे के भीतर BLO को वापस कॉल करना अनिवार्य है।
1950 हेल्पलाइन सक्रिय
जनपद का STD कोड जोड़कर 1950 डायल करने पर मतदाताओं की समस्याओं का समाधान जिले के संपर्क केंद्र से ही किया जाता है।
नगरीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं, जहां SIR प्रक्रिया में प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात रहेंगे।
अब तक 3 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र डिजिटाइज
रिणवा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 3 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का संग्रह व डिजिटाइजेशन BLO द्वारा किया जा चुका है।
उन्होंने मतदाताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि—
“SIR प्रक्रिया में सभी मतदाता सक्रिय रूप से भाग लें और अपने BLO का सहयोग अवश्य करें।”
नगरीय क्षेत्रों में BLO स्थानीय कर्मचारी नहीं होता, जिससे कार्य चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए रेज़ीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) को BLO की मदद करनी चाहिए।
DEO को सख्त निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि—
- जिले का कोई गांव, मजरा, मोहल्ला या कॉलोनी गणना प्रपत्र वितरण से न छूटे।
- BLO के भ्रमण की नियमित निगरानी की जाए।
- SIR प्रक्रिया समयबद्ध योजना के अनुसार पूर्ण की जाए।
इनपुट: कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
प्रेस नोट — 23 नवंबर 2025
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