
सब तक एक्सप्रेस | भोपाल, 26 नवंबर 2025
मध्यप्रदेश शासन ने वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष कुमार वर्मा, उप सचिव – कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, को उनके कथित विवादित एवं सामाजिक रूप से असंवेदनशील बयान को लेकर कारण-बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के नियम 10(1)(ए) के तहत की गई है।
क्या कहा था IAS वर्मा ने?
23 नवंबर को भोपाल में आयोजित अजाक्स (AJAKS) के प्रांतीय अधिवेशन में दिए गए वर्मा के कथित बयान को कई प्रमुख अखबारों ने प्रकाशित किया था। वर्मा ने बयान में कहा था—
“एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे या उससे उसका संबंध न बना ले।”
इस कथन को शासन ने सामाजिक समरसता को ठेस पहुँचाने वाला, वैमनस्य फैलाने वाला और आईएएस सेवा आचरण के विरुद्ध करार दिया है।
नियमों का उल्लंघन माना गया
जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि वर्मा का यह वक्तव्य अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम 1968 के
- नियम 3(1) तथा
- नियम 3(2)(b)(1)(ii)
का सीधा उल्लंघन है।
शासन का मानना है कि यह टिप्पणी न केवल अनुशासनहीन है, बल्कि प्रशासनिक गरिमा के भी प्रतिकूल है।

7 दिन में देना होगा जवाब
कृषि विभाग ने IAS वर्मा से 7 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी हलकों से लेकर प्रशासनिक सेवा तक, यह मामला अब गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है।
सब तक एक्सप्रेस के लिए विशेष रिपोर्ट।



