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कैदियों की पत्नी के साथ यौन शोषण का आरोप, जेल DIG पर जांच शुरू

परपन्ना अग्रहन केंद्रीय जेल से एक कैदी की पत्नी ने गंभीर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि जेल के मुख्य अधीक्षक और वर्तमान में जेल उप महानिरीक्षक (DIG) एम. सोमशेखर ने उनके पति की पैरोल और रिहाई के लिए उनका यौन शोषण किया। यह घटना 2018 की बताई जा रही है।

जेल DIG पर आरोप और जांच

पुलिस ने बताया कि आरोपी श्रीकांत, जो कैदी अनुभाग में दूसरी श्रेणी सहायक हैं, ने कैदी की पत्नी को कहा था कि वह सोमशेखर के साथ यौन संबंध बनाए ताकि उसके पति को रिहाई मिल सके। इसके बाद पुलिस के अनुसार, सोमशेखर ने उनका यौन शोषण किया।

जांच में जेल के अन्य अधिकारियों और स्टाफ के बयान भी शामिल किए गए हैं, जिनका कहना है कि 2018 में कैदी की रिहाई के आदेश सीधे सोमशेखर के निर्देश पर हुए। इसमें बताया गया कि वह उस समय मुख्य अधीक्षक थे।

पैरोल प्रक्रिया में अनियमितताएं

पुलिस के अनुसार कैदी ने पहले पैरोल के बाद फरार हो गया था। फिर जब वह पकड़ा गया और केंद्रीय जेल में रखा गया, तब उसने पुनः पैरोल के लिए आवेदन किया। जेल अधिकारियों ने यह नोट किया कि वह पै्रोल के लिए पात्र नहीं था, लेकिन सोमशेखर ने बिना नियमों का पालन किए उसे साल 2018 में तीन बार, प्रत्येक बार 15 दिन के लिए पैरोल दिया।

जांच में यह भी पता चला कि पैरोल देने से पहले की जांच पर्याप्त नहीं थी। सोमशेखर ने दर्ज किया कि वे फोन नंबर (23390847) पर संपर्क कर चंद्रा लेआउट पुलिस स्टेशन से सत्यापन किये, लेकिन यह नंबर पुलिस स्टेशन का नहीं था।

इसके अलावा, पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के एक कथित आदेश की असलियत की जांच नहीं की गई, जिसके आधार पर कैदी को रिहा किया गया था। जांचकर्ताओं ने पूछा कि जब उस आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले जज पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे तो ऐसे आदेश की सत्यता जांच क्यों नहीं की गई।

यह मामला जेल प्रशासन में कथित अनियमितताओं और यौन शोषण की गंभीर जांच का विषय बना हुआ है। अधिकारियों ने जेल DIG सोमशेखर के खिलाफ सुराग जुटाने और अन्य गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि जेल प्रशासन में अनुशासन और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस मामले ने जेल प्रणाली में सुधार की गंभीर आवश्यकता को फिर से उजागर किया है।

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