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JCCS परीक्षा में कथित गड़बड़ी: CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

नई दिल्ली, दिल्ली

झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज (JCCS) प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका में परीक्षा से जुड़े मामलों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ याचिकाकर्ता हरिशरण देवगन की ओर से दायर याचिका पर विचार करेगी। याचिका में झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा-2025 की अखंडता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ता ने मामले की जांच राज्य सीआईडी से हटाकर सीबीआई को सौंपने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और परीक्षा एजेंसियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच आवश्यक है।

याचिका के अनुसार, कथित गड़बड़ियों की जांच केवल किसी एक चरण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की क्रमबद्ध जांच की जरूरत बताई गई है। इसमें प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा संचालन और परिणाम प्रकाशित करने तक की प्रक्रिया शामिल करने की मांग की गई है।

इसके अलावा, मामले से जुड़े सभी भौतिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई है, ताकि जांच के दौरान किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य के नष्ट होने या उसमें बदलाव की आशंका न रहे।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि केवल आरोपों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं होगा। पहले मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यापक जांच कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर अभ्यर्थियों और संबंधित पक्षों की नजर रहेगी।

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