गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर समेत दो दोषी करार
10-10 वर्ष की कठोर कैद, अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा

सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को एक अहम फैसले में गैंगस्टर एक्ट के मामले में गैंग लीडर आनंद उर्फ कल्लू और सक्रिय सदस्य रामनाथ उर्फ डब्लू को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। दोनों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड अदा न करने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। हालांकि जेल में बिताई गई अवधि सजा में जोड़ी जाएगी।
मामला वर्ष 2019 का है, जब प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह की तहरीर पर चोपन थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि आनंद उर्फ कल्लू और उसके साथी रामनाथ उर्फ डब्लू हत्या समेत कई गंभीर मामलों में शामिल हैं और इलाके में भय पैदा कर अवैध रूप से आर्थिक लाभ कमाते हैं।
जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। गवाहों के बयान, पत्रावली और अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता गैंगस्टर कोर्ट धनंजय शुक्ला ने पैरवी की।