अविनाश गुप्ता हत्याकांड: दोषी दिनेश गुप्ता को उम्रकैद की सजा

✍ संवाददाता – सब तक एक्सप्रेस
सोनभद्र। करीब सवा तीन वर्ष पूर्व हुए चर्चित अविनाश गुप्ता उर्फ भोनू हत्याकांड में अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषी दिनेश गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित कर दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 8 जून 2022 को सोनू गुप्ता पुत्र महेंद्र गुप्ता निवासी डोरिया, थाना रायपुर ने थानाध्यक्ष को दी तहरीर में बताया था कि उसका भाई अविनाश गुप्ता डोरिया रोड पर चाट की दुकान चलाता था। 7 जून 2022 की रात गांव का ही पट्टीदार दिनेश गुप्ता चाट खाकर बिना पैसे दिए चला गया। पैसे की मांग करने पर विवाद बढ़ा और दिनेश ने धमकी दी। बाद में रात करीब 8 बजे दुकान बंद कर लौट रहे अविनाश पर दिनेश गुप्ता ने हमला कर दिया। लोहे की वैशाखी से सिर व पेट पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के लिए जिला अस्पताल लोढ़ी ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान अविनाश की मौत हो गई।
पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अदालत ने दोषी दिनेश गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई।
इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने पैरवी की।