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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए संकेत – यूपी में लागू होगा नया सोसाइटी पंजीकरण कानून

लखनऊ, सब तक एक्सप्रेस।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के स्थान पर उत्तर प्रदेश में नया कानून लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान अधिनियम में कई कमियां हैं। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं। साथ ही निष्क्रिय या संदिग्ध संस्थाओं के निरस्तीकरण, संपत्ति प्रबंधन, सदस्यता, प्रबंधन और चुनाव से जुड़े विवादों के समयबद्ध निस्तारण के नियमों का अभाव है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय अनुशासन के लिए ऑडिट व्यवस्था और निधियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण से संबंधित नियम भी अपर्याप्त हैं। ऐसे में समय की मांग है कि युगानुकूल और व्यावहारिक प्रावधानों वाला नया सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम लागू किया जाए, जिससे संस्थाओं के पंजीकरण, नवीनीकरण और उनकी संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन को सुदृढ़ बनाया जा सके।

👉 इस निर्णय से प्रदेश की हजारों सोसाइटियों पर प्रभाव पड़ेगा और शासन-प्रशासन को उनकी गतिविधियों पर बेहतर निगरानी और नियंत्रण का अधिकार मिलेगा।

 


 

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