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गैंगस्टर एक्ट: गैंग लीडर समेत दो को 7-7 साल की कठोर कैद

10-10 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद

संवाददाता – सब तक एक्सप्रेस

सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने करीब पांच वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी गैंग लीडर राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू और उसके सगे भाई एवं सक्रिय सदस्य शुभम गुप्ता को सात-सात वर्ष की कठोर कैद और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही जेल में बिताई अवधि को सजा में समाहित करने का आदेश दिया गया।

मामला क्या था

अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 सितंबर 2020 को प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार राय ने रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू, निवासी वाराणसी (हाल पता रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र), एक सक्रिय गैंग का लीडर है। उसके साथ उसका भाई शुभम गुप्ता और अन्य सदस्य भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। इन पर हत्या, मारपीट समेत कई मुकदमे विचाराधीन रहे हैं।
लोगों में भय पैदा कर अवैध आर्थिक लाभ उठाना ही इनकी मुख्य गतिविधि रही। डर की वजह से इनके खिलाफ कोई मुकदमा लिखवाने या गवाही देने की हिम्मत नहीं करता था। इसी आधार पर रॉबर्ट्सगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर चार्जशीट दाखिल की गई।

अदालत का फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।

📌 बॉक्स
गैंगलीडर को मिर्जापुर, सक्रिय सदस्य को सोनभद्र जेल भेजा गया
सोनभद्र। गैंगस्टर कोर्ट सोनभद्र ने आदेश दिया कि दोषी गैंगलीडर राजेश कुमार गुप्ता को जिला कारागार मिर्जापुर तथा सक्रिय सदस्य शुभम गुप्ता को जिला कारागार गुरमा, सोनभद्र भेजा जाए।

 


 

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