उत्तर प्रदेश

सावधान! फॉर्म में जानकारी अधूरी हुई तो वोट लिस्ट से नाम हट सकता है।

मतदाता सावधान! एसआईआर फॉर्म जमा न करने पर कट सकता है आपका वोट — जानें पूरी प्रक्रिया

भारत में मतदाता होना सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लापरवाही कर दें और एसआईआर फॉर्म समय पर जमा न करें, तो आपका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाना है।


एसआईआर अभियान क्या है और क्यों जरूरी?

एसआईआर अभियान के माध्यम से निर्वाचन विभाग यह सुनिश्चित करता है कि:

✔ मृतकों के नाम हटाए जाएं
✔ फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान हो
✔ नए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ा जाए
✔ सिर्फ वास्तविक और योग्य मतदाता सूची में बने रहें

इस बार की ख़ास बात यह है कि जो भी मतदाता फॉर्म नहीं भरेगा, उसका वोटर कार्ड सक्रिय नहीं माना जाएगा और उसका नाम सूची से हट सकता है।


फॉर्म में क्या भरना है?

इस प्रक्रिया में किसी भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ फॉर्म में मांगी गई सामान्य व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे—

📝 पूरा नाम
📅 जन्मतिथि
👨‍👩‍👧 माता-पिता का नाम
📱 मोबाइल नंबर
🖼 पासपोर्ट साइज फोटो
📮 पता

👉 ध्यान रहे — दस्तावेज़ अटैच नहीं करने हैं, केवल जानकारी भरनी है।


बीएलओ का रोल: घर-घर पहुंचेगा फॉर्म

हर इलाके में बीएलओ (Booth Level Officer) को ज़िम्मेदारी दी गई है कि वे:

🏡 घर-घर जाकर एसआईआर फॉर्म वितरित करें
🗂 जानकारी भरने में सहायता करें
📥 भरे हुए फॉर्म वापस इकट्ठा करें
📝 हर फॉर्म पर हस्ताक्षर करके मतदाता को एक कॉपी दें

मतदाता के पास रहने वाली कॉपी इस बात का प्रमाण होगी कि आपने समय पर फॉर्म भर दिया है।


अगर फॉर्म नहीं देंगे तो क्या होगा?

निर्वाचन आयोग ने साफ चेतावनी दी है —
“जो मतदाता एसआईआर फॉर्म जमा नहीं करेगा, उसका वोट सूची से हट जाएगा।”

मतलब, अगर आपने
❌ फॉर्म नहीं भरा
❌ फॉर्म जमा नहीं किया
तो आपका नाम मतदाता सूची से कट सकता है, जिससे आप चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे।


फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान रखें

✔ फॉर्म में नाम और जन्मतिथि बिल्कुल सही दर्ज करें
✔ मोबाइल नंबर व माता-पिता का नाम सही लिखें
✔ फोटो चिपकाना न भूलें
✔ आधार नंबर भरना जरूरी नहीं है
✔ अपनी कॉपी जरूर संभालकर रखें


इन स्थितियों में वोट कट सकता है

🚫 अगर किसी व्यक्ति का नाम दो जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है
🚫 अगर व्यक्ति मृत है लेकिन नाम हटाया नहीं गया
🚫 अगर मतदाता नया शहर या राज्य बदल चुका है लेकिन नाम अपडेट नहीं किया
🚫 अगर व्यक्ति ने फॉर्म नहीं भरा


फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि

⏳ फॉर्म भरने और जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर तक निर्धारित है।
इसमें देरी या लापरवाही से मतदाता सूची से नाम हट सकता है।


ये फॉर्म किस काम आते हैं?

प्रक्रिया फॉर्म नंबर
नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6
नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7
सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8

एसडीएम का बयान

एसडीएम श्रीराम यादव ने कहा —

“इस प्रक्रिया में किसी भी मतदाता को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
फॉर्म भर दें, कोई दस्तावेज नहीं देना है।
जिसने फॉर्म जमा कर दिया उसका वोट नहीं कटेगा।”


अगर मतदाता घर पर न हो तो क्या करें?

👉 घर में मौजूद कोई भी सदस्य परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित फॉर्म जमा कर सकता है।
👉 बाद में जरूरत पड़ने पर संशोधन संभव है।


अभियान का उद्देश्य

✔ फर्जी मतदान रोकना
✔ मृतक अथवा डुप्लीकेट वोट हटाना
✔ सही मतदाता सूची तैयार करना
✔ चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना


निष्कर्ष

यह सिर्फ एक फॉर्म नहीं, बल्कि आपके मतदान अधिकार की सुरक्षा का माध्यम है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में बना रहे, तो समय पर एसआईआर फॉर्म भरकर जमा करें — क्योंकि आपका वोट सिर्फ आपका अधिकार नहीं, लोकतंत्र की ताकत भी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!