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लखनऊ। हुसैनगंज स्थित चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज के जर्जर भवन के मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने कहा है कि यदि भवन की स्थिति वास्तव में खराब है तो इससे वहां पढ़ने वाले छात्राओं और शिक्षकों की जान को खतरा हो सकता है।
यह आदेश जनहित याचिका संख्या 1295/2025 पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिका विजय कुमार पांडेय द्वारा दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश तिवारी और राघव चौबे ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने की।
कोर्ट ने इंटर कॉलेज के मैनेजर और प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर पूछा है कि नगर निगम द्वारा जर्जर भवन को लेकर पूर्व में जारी नोटिस के बावजूद अब तक मरम्मत या सुधारात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
इसके साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) लखनऊ राकेश कुमार पांडे को निर्देश दिया गया है कि वे हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करें कि भवन जर्जर पाए जाने की स्थिति में उन्होंने क्या कदम उठाए। नगर निगम लखनऊ को भी याचिका के जवाब में अपना एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका लंबित रहने के दौरान यदि भवन या उसके किसी हिस्से को लेकर कोई जरूरी कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो संबंधित प्राधिकरण स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकते हैं, बशर्ते इससे कॉलेज प्रबंधन के अधिकार प्रभावित न हों।
मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में होगी।
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