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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष की कठोर कैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

25 हजार रुपये अर्थदंड, पीड़िता को मिलेगा मुआवजा

सोनभद्र | सब तक एक्सप्रेस
करीब साढ़े छह वर्ष पूर्व घर में घुसकर नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी श्यामसुंदर राजभर उर्फ गुड्डू को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को 10 वर्ष की कठोर कैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने की स्थिति में दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। साथ ही आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा।

क्या है मामला
घटना करमा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां 19 सितंबर 2018 की सुबह पीड़िता की मां दवा लेने बाहर गई थी और नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। तभी आरोपी श्यामसुंदर राजभर उर्फ गुड्डू पुत्र लालमनी (निवासी सिरसिया ठकुराई टोला, किरहिया पहाड़ी, थाना करमा) घर में घुस आया और किशोरी के साथ बलात्कार किया।

बेटी की चीख-पुकार सुनकर पीड़िता की जेठ-जेठानी सहित आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तब आरोपी जातिसूचक गालियां देते हुए पीड़िता की मां को भी बलात्कार और हत्या की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।

घटना की सूचना तत्काल करमा थाने में दी गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बाद में पीड़िता की मां ने एसपी सोनभद्र को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई और जांच के बाद पुलिस ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट अदालत में दाखिल की।

अदालती कार्यवाही
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ताओं दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने ठोस तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।

यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में ऐसे घिनौने अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश भी है।

रिपोर्ट: सब तक एक्सप्रेस ब्यूरो, सोनभद्र

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