तमिलनाडु में केवल दो विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव, बाकी क्यों टाले गए?

तमिलनाडु में विधानसभा के सात खाली पड़े सीटों में से केवल दो सीटों पर उपचुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है कि बाकी पांच सीटों पर चुनाव याचिकाएं लंबित हैं, जिनके निपटारे के बाद ही चुनाव करवाए जाएं। यह चुनाव 6 अक्टूबर को धराबपुरम और मदुरंतकम विधानसभा क्षेत्रों में होंगे।
छह AIADMK विधायकों के इस्तीफे
इस साल हुए विधानसभा चुनाव में AIADMK के छः विधायक चुने गए थे, जिनमें से C. Vijayabaskar (Viralimalai), M.R. Vijayabhaskar (Karur), Esakki Subaya (Ambasamudram), P. Sathyabama (Dharapuram), K. Maragatham Kumaravel (Madurantakam) और S. Jayakumar (Perundurai) शामिल हैं। इन सभी ने चुनाव के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में वे सभी वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी TVK में शामिल हो गए। इसी कारण उपरोक्त सीटें रिक्त हो गईं। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने भी तिरुचिरापल्ली (पूर्व) की सीट खाली कर दी।
मदुरंतकम और धराबपुरम विधानसभा क्षेत्रों पर ही चुनाव किए जा रहे हैं क्योंकि इन सीटों पर पूर्व AIADMK विधायक, जो अब TVK से जुड़े हैं, उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। सत्तारूढ़ TVK पार्टी ने इन्हें इन दोनों सीटों से उम्मीदवार बनाया है।
क्यों टाले गए पांच उपचुनाव?
कुल सात सीटें खाली हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल दो सीटों के लिए ही उपचुनाव की घोषणा की है। तिरुचिरापल्ली (पूर्व), पेरुंडुरई, अंबासमुद्रम, वायरलिमलई और करूर की सीटों की याचिकाएं न्यायालय में लंबित हैं। इन याचिकाओं का निपटारा होने तक उपचुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी।
पेरुंडुरई सीट पर चुनाव याचिका खारिज होने के बाद ही वहां कथित वैधानिक रोक समाप्त हुई, जिसके कारण वहां चुनाव कराया जा सकता है। वहीं, अन्य चार सीटों पर याचिकाएं अभी विचाराधीन हैं, इसलिए इन पर चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं।
मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने मद्रास उच्च न्यायालय में कहा है कि पांच सीटों पर उपचुनाव टालने से लाखों मतदाताओं के विधायक प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में यह भी तर्क दिया गया कि चुनाव याचिका के दाखिल होने या न होने का समय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे लोकसभा चुनाव के परिणामों में विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है।
चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनाव याचिकाओं का निपटारा कानून के तहत यथाशीघ्र करना आवश्यक है, साथ ही Representation of the People Act, 1951 की धारा 86(7) के तहत छह महीने के भीतर चुनाव याचिकाओं का परीक्षण पूरा किया जाना चाहिए।
इस प्रकार, चुनाव आयोग के अनुसार नियमों और लंबित याचिकाओं के कारण ही तमिलनाडु की पांच सीटों पर उपचुनाव स्थगित किए गए हैं। इस्तीफा देने वाले विधायकों ने नई पार्टी TVK जॉइन कर सत्तारूढ़ पार्टी का हिस्सा बनकर उन सीटों पर उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ किया है।




