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नगर निगम सिंगरौली का बड़ा फैसला – कर चुकाने पर ही मिलेगा एनसीएल से मुआवजा

सब तक एक्सप्रेस

सिंगरौली, 29 अक्टूबर 2025।
नगर पालिक निगम सिंगरौली ने मोरवा जोन के वार्ड क्रमांक 1 से 11 के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान ने एनसीएल (Northern Coalfields Limited) प्रबंधन को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि निगम द्वारा अधिरोपित सम्पत्ति कर, जलकर, दुकान किराया एवं भू-भाटक का भुगतान किए बिना किसी भी नागरिक को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

क्या है मामला?

मोरवा जोन के वार्ड 1 से 11 तक की कई संपत्तियों का अधिग्रहण सीबीए एक्ट के तहत एनसीएल द्वारा किया जा चुका है। अधिग्रहण के बाद कई संपत्ति स्वामी निगम को करों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जबकि ये कर नगर निगम द्वारा पूर्व से अधिरोपित हैं।

निगमायुक्त का निर्देश

  • निगम आयुक्त ने एनसीएल को निर्देशित किया है कि नगर निगम द्वारा जारी एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करने के बाद ही मुआवजा राशि जारी की जाए।
  • जिन नागरिकों पर सम्पत्ति कर, जल कर, भू-भाटक बकाया है, उन्हें पहले निगम कोष में यह राशि जमा करनी होगी।
  • इसके पश्चात ही नगर निगम द्वारा एनओसी जारी किया जाएगा।

नागरिकों से अपील

नगर निगम सिंगरौली ने मोरवा जोन में निवासरत नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बकाया करों का शीघ्र भुगतान कर एनओसी प्राप्त करें, ताकि मुआवजा राशि जल्दी प्राप्त की जा सके।

निगम का स्पष्ट संदेश

“कर चुकाने पर ही मिलेगा मुआवजा”
निगमायुक्त ने कहा कि यह कदम नगर निगम के राजस्व की सुरक्षा और सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।


सब तक एक्सप्रेस

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