इस तारीख तक भर सकते हैं Advance Tax, अगर भूल गए तो क्या होगा; कैसे चुकाएं?

वित्त वर्ष 2025 के लिए एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च (Advance Tax last date) है। यदि आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो धारा 234C के तहत 1% मासिक ब्याज लगेगा। 10,000 रुपये या उससे अधिक की कर देयता वाले व्यक्तियों को एडवांस टैक्स चुकाना होता है। इसमें कर्मचारी, फ्रीलांसर और व्यवसायी शामिल हैं।

HighLights
- 15 मार्च एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि है।
- समय पर न भरने पर 1% मासिक ब्याज लगेगा।
- कुल आय, कटौती घटाकर एडवांस टैक्स कैलकुलेट करें।
वित्त वर्ष 2025 अब समाप्त होने जा रहा है। इस बीच एडवांस टैक्स की अंतिम तारीख भी नजदीक आ रही है। 15 मार्च को एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपना एडवांस टैक्स नहीं भरते तो आपको बाद में ज्यादा जुर्माना और ब्याज सहित टैक्स भरना होगा।
कौन देता है एडवांस टैक्स?
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 208 के तहत अगर किसी व्यक्ति की टैक्स भुगतान राशि 10 हजार रुपये या उससे ज्यादा होती है तो उसे एडवांस टैक्स भरना होता है। इन टैक्सपेयर्स में कर्मचारी, फ्रीलांस और बिजनेस सभी को शामिल किया गया है।
क्या होगा अगर समय पर टैक्स नहीं चुकाया?
अगर कोई टैक्सपेयर डेडलाइन (15 मार्च) से पहले टैक्स भरना भूल जाता है, तो उसके टैक्स पर सेक्शन 234C के तहत हर महीने 1 फीसदी ब्याज लगता है। ये ब्याज आपके टैक्स पर 1 अप्रैल नए वित्त वर्ष से लगना शुरू हो जाता है और तब तक लगेगा जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते।
अगर किसी व्यक्ति ने 90 फीसदी तक अपना टैक्स चुका दिया है तो उस पर 1 फीसदी ब्याज नहीं लगेगा।
किस्तों में होती है टैक्स पेमेंट
इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार टैक्सपेयर एडवांस टैक्स के अंतर्गत चार अलग-अलग किस्तों में भुगतान करते हैं।
कैसे कैलकुलेट करें टैक्स?
- सबसे आपको अपनी टोटल इनकम देखनी होगी। इनमें आपकी सैलरी या बिजनेस मैन है तो प्रॉफिट, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स (जैसे एफडी) शामिल करना होगा।
- अब इसमें डिस्कशन जैसे सेक्शन 80सी, 80डी इत्यादि अप्लाई कर दें।
- फिर आपके सामने ग्रॉस टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू ओल्ड टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
- अब अंत में आपको टीडीएस या टीसीएस घटाना होगा।
इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर टैक्स भर सकते हैं। ये याद रखें कि आपको 15 मार्च से पहले टैक्स का भुगतान करना है।



